पटना
बिहार में शराबबंदी कानून के तहत दारू के साथ जब्त गाड़ी को एक अधिकारी ने नीलाम कर दिया। अब पटना हाईकोर्ट ने उसे लताड़ लगाई है। अदालत ने वाहन मालिक को गाड़ी वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रशासन को 50 हजार रुपये का मुआवजा भी देना होगा। गाड़ी मालिक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया। मुआवजे की वसूली दोषी अधिकारी से की जाएगी।
पटना हाईकोर्ट ने नीलामी बिक्री आदेश दिनांक 22 जून 2021 को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भागलपुर जिला के सेवानिवृत्त सैनिक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजने का निर्देश दिया है। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देवघर जाने के लिए उनके भाई ने गाड़ी ली थी। लेकिन बांका के भलजोर चेकपोस्ट के पास चेकिंग में गाड़ी से एक बोतल रम और बीयर बरामद करने की बात कही गई। उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया।
गाड़ी जब्ती कार्रवाई के खिलाफ आवेदक ने अपील दायर कर चुनौती दी। इसी बीच आवेदक की गाड़ी को नीलाम कर दिया गया। हाई कोर्ट ने नीलामी को गलत करार देते हुए नीलाम बिक्री आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जांच कर मुआवजे की राशि की वसूली दोषी अधिकारी से करे।