तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 25 मार्च को CBI कोर्ट में होगी पेशी

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पटना

जमीन के बदले नौकरी घोटाला  मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसललैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव नेदिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई  समन को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस मामले में तेजस्वी यादव  को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को दिल्ली के सीबीआई कार्यालय में सुबह 10.30 बजे पेश होना का आदेश दिया है.

हालांकि आज इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वह तेजस्वी यादव को गिफ्तार नहीं करेगी. सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी यादव शनिवार को जांच में शामिल हो सकते हैं. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई दफ्तर जाएं. सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट तैयार हो चुकी है, जो इस महीने के आखिरी में कोर्ट में दाखिल की जाएगी. सप्लीमेंट री चार्जशीट में बहुत सारी चीजें सामने आएगी. अभी जांच का खुलासा नही किया जा सकता है.

बता दें, जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई  हुई. तेजस्वी ने सीबीआई द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने के की मांग की थी. याचिका मे तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है. सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वो पटना में रहते हैं.

दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी है कि बिहार में बजट सेशन चल रहा है. मैने सीबीआई से समय मांगा है, मैंने कहा कि सीबीआई पटना में पूछताछ कर ले. सीबीआई ने तेजस्वी की दलील का विरोध किया. सीबीआई ने कहा कि शनिवार को बजट सेशन नहीं होता है. तेजस्वी शनिवार को सीबीआई दफ्तर आ सकते हैं.

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