सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
पटना:
बिहार राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत किए जाने से संबंधित कानून लागू हाे गया। इसके फलस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को मिल रहे दस प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर पूरे राज्य में नौकरियों में पचहत्तर प्रतिशत पद आरक्षित श्रेणी में आ गये हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर दी है।
इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को पचास प्रतिशत से बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत करने का प्रावधान है। इसी कानून के तर्ज पर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाकर पैंसठ प्रतिशत करने का कानून भी लागू हो गया है। राज्यपाल ने अठारह नवम्बर को इससे संबंधित दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इस संबंध में विधेयक पारित किया गया था।https://www.insurejoy.com/Health/best-health-insurance-plans-2.html?utm_source=NCA_Mkt&utm_medium=NEW&utm_term=NEWS&utm_campaign=Compare+Best+Health+Insurance+Plans” target=”_blank
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को राज्य के सभी सरकारी विभागों में पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि आरक्षण के दायरे में विस्तार का उद्देश्य लोगों को तेजी से लाभ उपलब्ध करवाना है।