नई दिल्ली: दिल्ली में ओला,उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस फिलहाल नहीं चलेगी

देश ब्रेकिंग रोजगार
Jun 12, 2023
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8:50PM

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने ये आदेश दिया

सुशांत कुमार पांडेय/नई दिल्ली:

दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस फिलहाल नहीं चलेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उच्‍च न्‍यायालय ने सरकार की इस बारे में पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने ये आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि उच्‍च न्‍यायालय ने बाइक सर्विस पर रोक लगाने वाले दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने उच्‍च न्‍यायालय के आदेश को सर्वोच्‍च न्‍यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग ने उबर,ओला और रैपिडो जैसे राइड-शेयरिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बाइक टैक्सी सेवाओं को चलाना बंद करने का निर्देश जारी किया था।

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