न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने ये आदेश दिया सुशांत कुमार पांडेय/नई दिल्ली: दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस फिलहाल नहीं चलेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उच्च न्यायालय ने सरकार की इस बारे में पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने ये आदेश दिया।
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